भ्रष्टाचार विरोधी दल का संविधान
- दल के सदस्य : दल के सदस्य दो प्रकार के होंगे :- 1. सामान्य सदस्य, 2. विशेष सदस्य | जिनकी निम्नलिखित योग्यताएं होंगी :-
(1) सामान्य सदस्य :- 1. वह भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो | 2. अच्छे आचरण का हो | 3. मत देने का अधिकार रखता हो | 4. देश सेवा व समाज सेवा की भावना रखता हो | 5. त्याग की भावना रखता हो | 6. उस पर कोई दोष सिद्ध न हो | 7. मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो |
(2) विशेष सदस्य :- 1. वह भारतीय नागरिक जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो | 2. वह उच्च शिक्षित हो | 3. हिन्दी लिख पढ़ सकता हो | 4. दल की तन-मन-धन से सेवा करने को तत्पर रहे | 5. पार्टी को अधिक से अधिक समय दे सके | 6. परिवार नियोजन का पूर्ण रूपेण पालन करता हो | 7. नेत्र दान की इच्छा रखता हो | 8. समाज का सम्मानित व्यक्ति हो | 9. सामान्य सदस्य की सभी योग्यताएं रखता हो | - धारा 29 क (5) उपधारा (1) के अधीन भ्रष्टाचार विरोधी दल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद के प्रति, पंथ निरपेक्षता और लोकतंतरा के सिद्धांतो के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण रखेगा | ससम्मान स्वीकार करता है |